जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के अनुसार कुछ नए उत्पादों सहित कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर(Tax) की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी.
नई दिल्ली : जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय के अनुसार कुछ नए उत्पादों सहित कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी. जीएसटी परिषद ने गैर-ब्रांडेड लेकिन पैक (स्थानीय) डेयरी और कृषि उत्पादों को 5 प्रतिशत टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नए दरों और छूट को लागू करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई होगी.
जीएसटी पहली बार 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. उस समय राज्यों को जून 2022 तक राजस्व नुकसान के मुआवजे का आश्वासन दिया गया था. यह राजस्व नुकसान GST के रोलआउट के कारण उत्पन्न हुआ था. लेकिन राज्यों को मुआवजे पर जीएसटी परिषद की बैठक में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया. अब 30 जून को यह समयसीमा खत्म हो रही है.